टाइटलर के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया
यहां की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान तीन लोगों की हत्या और एक गुरुद्वारे में आग लगाने के पुल बंगश मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट पर शुक्रवार को संज्ञान लिया।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। यहां की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान तीन लोगों की हत्या और एक गुरुद्वारे में आग लगाने के पुल बंगश मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट पर शुक्रवार को संज्ञान लिया।
चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट महिमा राय सिंह ने इस मामले को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) विधी गुप्ता को भेज दिया, क्योंकि यह मामला एक पूर्व सांसद से जुड़ा है।
एसीएमएम गुप्ता द्वारा 8 जून को चार्जशीट पर संज्ञान लेने और टाइटलर को सम्मन जारी करने की संभावना है।
टाइटलर ने 1 नवंबर, 1984 को आज़ाद मार्केट में पुल बंगश गुरुद्वारे में इकट्ठी हुई भीड़ को "उकसाया, उकसाया और भड़काया", जिसके परिणामस्वरूप गुरुद्वारे को जला दिया गया और तीन सिखों - ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरचरण सिंह - की हत्या कर दी गई। सीबीआई ने 20 मई को दायर अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है।
एजेंसी ने धारा 147 (दंगा), 149 (गैरकानूनी सभा), 153ए (उकसावे), 109 (उकसाने) के साथ 302 (हत्या), 295 (धार्मिक स्थलों को अपवित्र करना), आईपीसी सहित अन्य के तहत आरोप लगाया है। मंत्री।