पंजाब के पूर्व AIG के खिलाफ आरोपपत्र दायर

Update: 2024-10-31 12:35 GMT
Punjab,पंजाब: पुलिस ने पंजाब पुलिस के पूर्व सहायक महानिरीक्षक (AIG) मलविंदर सिंह सिद्धू के खिलाफ हत्या के आरोप में आरोप पत्र दाखिल किया है। सिद्धू को 3 अगस्त को यहां जिला न्यायालय परिसर में अपने दामाद हरप्रीत सिंह, जो भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं, की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। पीड़ित अपने चल रहे तलाक के मामले से संबंधित सुनवाई के लिए अदालत में मौजूद था, जब आरोपी ने कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (2), 61 और 103 तथा भारतीय शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 25, 27, 54 और 59 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र दाखिल किया है।
दिल्ली में एक मंत्रालय में काम करने वाले हरप्रीत का आरोपी की बेटी के साथ तलाक का मामला चल रहा था। दोनों पक्षों के लोग मध्यस्थता केंद्र में एक सत्र में भाग ले रहे थे। पुलिस ने दावा किया कि कार्यवाही के दौरान सिद्धू ने बाथरूम का उपयोग करने का अनुरोध किया और हरप्रीत से उसे शौचालय तक ले जाने के लिए कहा। जब दोनों सेंटर से बाहर चले गए तो सिद्धू ने कथित तौर पर अपने दामाद को दो गोली मार दी। मौके पर मौजूद वकीलों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। मौके पर मौजूद वकीलों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना देने से पहले उसे एक कमरे में बंद कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सिद्धू को हिरासत में ले लिया। उसके पास से .32 बोर की पिस्तौल और चली हुई व जिंदा गोलियां बरामद की गई। घटना के बाद से आरोपी न्यायिक हिरासत में है। अदालत ने आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए सुनवाई 11 नवंबर तक स्थगित कर दी है।
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