चंडीगढ़ Chandigarh: चंडीगढ़ की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को हरियाणा के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता संदीप सिंह Leader Sandeep Singh के खिलाफ एक जूनियर महिला कोच की शिकायत पर दर्ज कथित यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तय किए। शिकायतकर्ता के वकील दीपांशु बंसल ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल गर्ग की अदालत ने सिंह द्वारा दायर डिस्चार्ज आवेदन को भी खारिज कर दिया। बंसल ने बताया कि सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 354ए (यौन उत्पीड़न), 354बी (नंगा करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, हाव-भाव या कृत्य) के तहत आरोप तय किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अदालत ने मामले में धारा 376 (बलात्कार) जोड़ने की शिकायतकर्ता की याचिका को भी खारिज कर दिया और सुनवाई की अगली तारीख 17 अगस्त तय की। यह मामला हरियाणा के एक जूनियर एथलेटिक कोच द्वारा भाजपा नेता के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से उपजा है।
पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान सिंह ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है। 31 दिसंबर, 2022 को चंडीगढ़ के सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन में महिला की शिकायत दर्ज होने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पहली बार विधायक बने सिंह उस समय मंत्री थे जब उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। अपनी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि भर्ती से पहले वह सोशल मीडिया पर उनके संपर्क में आई थी।अपनी शिकायत में उसने कहा कि उसने उसे नौकरी से संबंधित दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए 2 मार्च, 2022 और 1 जुलाई, 2022 को चंडीगढ़ में अपने आधिकारिक आवास पर मिलने के लिए कहा और उसके साथ छेड़छाड़ की।