Punjab पंजाब : पिछले कई सालों से बकाया राशि जमा न करवाने वाले स्मॉल फ्लैट्स स्कीम के आवंटियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) ने सेक्टर-38 वेस्ट में 76 मकानों का आवंटन रद्द कर दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि संबंधित आवंटियों को नोटिस भेजकर एक महीने के भीतर मकानों का कब्जा सीएचबी को सौंपने का निर्देश दिया गया है। रविचंद्रन अश्विन ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की! - अधिक जानकारी और ताजा खबरों के लिए यहां पढ़ें अधिकारी ने कहा, "अगर वे कब्जा सौंपने में विफल रहते हैं, तो सीएचबी मकान खाली करवाने की प्रक्रिया शुरू कर देगा।
इस महीने अकेले सीएचबी ने 126 मकानों का आवंटन रद्द किया, जिनमें से 50 मकान 11 दिसंबर को एक ही दिन में रद्द किए गए। गरीब परिवारों को स्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए चंडीगढ़ में स्मॉल फ्लैट्स स्कीम लागू की गई थी। योजना की शर्तों के अनुसार, संबंधित आवंटी को हर महीने की 10 तारीख तक सीएचबी को ₹800 का एक निश्चित लाइसेंस शुल्क जमा करना होता है। इस योजना के अधिकांश आवंटियों ने पिछले कई वर्षों से शुल्क जमा नहीं किया है, और बकाया राशि ₹2 लाख से अधिक हो गई है। एक अधिकारी ने बताया कि आवंटियों को शुल्क के लिए कई बार रिमाइंडर भेजा गया, लेकिन अभी तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसलिए चंडीगढ़ स्मॉल फ्लैट्स स्कीम 2006 के लाइसेंस डीड के क्लॉज 2, 12 और 16 (ए) के तहत उनका आवंटन रद्द कर दिया गया है।