चंडीगढ़ प्रशासन ने कैंबवाला में अवैध शराब की दुकान को तोड़ने का आदेश दिया
पंजाब: उपमंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम सेंट्रल) ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में कैंबवाला गांव में एक अनधिकृत शराब की दुकान को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। शराब की दुकान का निर्माण कैंबवाला गांव के परिधि क्षेत्र में कृषि भूमि पर किया गया था, जो कि नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया। यह निर्माण पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करता है। 6 मई को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उल्लंघनकर्ता को 15 मई को अपना मामला पेश करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन कई अवसरों के बावजूद, कोई संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान, नायब तहसीलदार (परिधि) द्वारा यह तर्क दिया गया कि संरचना अनधिकृत है, जो सुखना कैचमेंट क्षेत्र में आती है।
एसडीएम ने उल्लंघनकर्ता को आदेश जारी होने के छह सप्ताह के भीतर अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने और भूमि को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने का निर्देश दिया है। अनुपालन में विफलता के परिणामस्वरूप प्रशासन को विध्वंस के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे, और विध्वंस की लागत को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा। उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने कहा कि नए अवैध/अनधिकृत निर्माणों और परिधि में अतिक्रमण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए, यूटी प्रशासन "शून्य" सहनशीलता नीति अपना रहा है।