फगवाड़ा: शाहकोट पुलिस ने लापरवाही, लापरवाही से गाड़ी चलाने और शरारत से मौत का कारण बनने के आरोप में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सादिक पुर गांव के निवासी जसजीत सिंह ने पुलिस को बताया कि 8 मार्च की शाम को संदिग्ध व्यक्ति, जो तेजी और लापरवाही से कार चला रहा था, ने उसके पिता सतम सिंह द्वारा चलाई जा रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। आईपीसी की धारा 279 (सार्वजनिक सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाना), 304-ए (लापरवाही से मौत का कारण बनना) और 427 (शरारत) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अवैध खनन के आरोप में 6 पर केस दर्ज
फगवाड़ा: नकोदर सदर पुलिस ने अवैध रूप से मिट्टी बेचने के आरोप में एक पूर्व महिला सरपंच और पांच अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। संदिग्धों की पहचान नारंग पुर गांव की पूर्व सरपंच सरबजीत कौर, उसी गांव के रहने वाले रंजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, शीतल सिंह, गुरमुख सिंह और बलवंत सिंह के रूप में हुई है। नारंग पुर गांव ग्राम पंचायत के सचिव बलदेव सिंह ने पुलिस को बताया कि संदिग्ध जेसीबी मशीन का उपयोग करके अवैध रूप से मिट्टी खोद रहे थे और उसे बेच रहे थे। संदिग्धों के खिलाफ पंजाब खनन अधिनियम की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
खनन अधिनियम के तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया
फगवाड़ा: शाहकोट बिलगा पुलिस ने अवैध रेत खनन के आरोप में होशियारपुर निवासी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध की पहचान होशियारपुर के टांडा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले घोरे वाहा गांव के निवासी सुखजिंदर सिंह उर्फ सुक्खा के रूप में हुई है। जांच अधिकारी कश्मीर सिंह ने कहा कि संदिग्ध अवैध रेत खनन में लिप्त था और इसे फर्जी पर्चियों पर बेच रहा था। संदिग्ध के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 379 (चोरी) और पंजाब खनन अधिनियम की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने अवैध रेत से लदे एक टिप्पर और एक मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया।
2 ट्रैवल एजेंटों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज
फगवाड़ा: नूरमहल पुलिस ने एक व्यक्ति को उसके रिश्तेदार को विदेश भेजने के नाम पर कथित तौर पर 3.56 लाख रुपये ठगने के आरोप में दो ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। संदिग्धों की पहचान बिलगा पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले गांव औजला निवासी मुकेश कुमार और उसके भाई गौरव कुमार के रूप में हुई है। सिधम मुस्तादी गांव के निवासी विनोज कुमार ने जालंधर (ग्रामीण) के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को बताया कि उन्होंने अपने रिश्तेदार के कनाडा प्रवास की सुविधा के लिए संदिग्धों को 3.56 रुपये का भुगतान किया था। संदिग्धों ने न तो उसे विदेश भेजा और न ही पैसे लौटाए। संदिग्धों के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 (विश्वास का उल्लंघन) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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