भगवंत मान सरकार ने दिए आदेश, पंजाब में शामलात भूमि की मालिक होंगी पंचायतें

Update: 2022-10-30 10:18 GMT
चंडीगढ़
पंजाब की भगवंत मान सरकार ने शामलात जमीन का मालिकाना हक गांव पंचायतों के नाम करने का बड़ा फैसला लिया है। इन शामलात जमीनों के मालिक पिछले समय से लोग थे। पंजाब सरकार के इस फैसले से वे हजारों लोग प्रभावित होंगे, जो शामलात की जमीन पर कब्जा कर रहे थे। इन आदेशों से चंडीगढ़ के आसपास के रसूखदार लोगों से जमीन के मालिकाना अधिकार छिन जाएंगे। बड़ी संख्या में फार्म हाउस और वीआईपीज की कोठियों के मालिकाना पर संकट आ सकता है। राजस्व एवं पुनर्वास विभाग की ओर से डिप्टी कमिश्नरों को जारी पत्र में शामलात व जुमला मुश्तरका मालिकाना जमीनों को इंतकाल फौरी गांव पंचायतों के नाम करने के स्पष्ट आदेश दिए गए हैं, जिन्होंने अवैध रूप से शामलात जमीनों को शेयरधारकों के बीच बांटकर उन्हें मालकी का अधिकार दिया है।
पत्र में कहा गया है कि इन जमीनों के मालिकाना हक को चकबंदी विभाग ने षडयंत्र तरीके से इन जमीनों की मालकी बदल दी और अब इन जमीनों के मालिक निजी लोग बन चुके हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसी साल सात अप्रैल को हरियाणा सरकार बनाम जय सिंह आदि मामले में सुनाए गए फैसले के साथ शामलात जमीनों की मालकी को लेकर गांव पंचायतों को बड़ा झटका लगा है। वित्त कमिश्नर राजस्व द्वारा जारी पत्र में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में कहा गया है कि शामलात भूमि और जुमला संयुक्त मालिक भूमि की कभी बांटा नहीं किया जा सकता है पंजाब सरकार ने भी इंतकाल गांव पंचायत के नाम करने के बाद जमीनों पर कब्जा करने की बात कही है। आदेश यह भी है कि जिन जमीनों का मामले कलेक्टर या अदालतों के पास चल रहे हैं, उनमें से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में हलफनामा देकर खत्म करवाए जाएं। जिन शामलात जमीनों पर 26 जनवरी 1950 से पहले के लोग लगातार काबिज हैं उनके बारे लोग अपना दावा कलेक्टर की अदालत में कर सकते हैं।
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