Amritsar,अमृतसर: संपत्ति कर बकाया पर 10 प्रतिशत छूट का लाभ उठाने के लिए मात्र 10 दिन शेष रह गए हैं, ऐसे में कर वसूली में तेजी आई है। हालांकि नगर निगम मध्यावधि कर वसूली लक्ष्य को प्राप्त करने से काफी दूर है, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों का दावा है कि 30 सितंबर तक लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। मध्यावधि कर वसूली का लक्ष्य 25 करोड़ रुपये रखा गया था, जबकि नगर निगम ने अब तक केवल 15 करोड़ रुपये ही वसूले हैं। हाल ही में नगर निगम के अधिकारियों ने संपत्ति कर बकाएदारों से बकाया राशि जमा करवाने के लिए सीलिंग अभियान चलाया था। लोगों को समय पर कर जमा करवाने और सरकार द्वारा दी जा रही छूट का लाभ उठाने के लिए
जागरूकता अभियान भी चलाया गया।
बकाया कर वसूलने के लिए फील्ड स्टाफ प्रमुख व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का दौरा कर रहा है।
नगर निगम का स्टाफ संपत्ति करदाताओं द्वारा घोषित स्व-मूल्यांकन की भी जांच कर रहा है और वास्तविक राशि से कम कर चुकाने वालों को नोटिस भेज रहा है। नगर निगम के सचिव सुशांत भाटिया ने निवासियों से अपील की है कि वे छूट का लाभ उठाने और जुर्माने से बचने के लिए समय पर कर का भुगतान करें। नगर निगम मुख्यालय रंजीत एवेन्यू 
Municipal Corporation Headquarters, Ranjit Avenue औ
र सभी जोनल कार्यालयों में नागरिक सुविधा केंद्र पर निवासी संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं। लंबी कतारों से बचने के लिए निवासी संपत्ति कर का भुगतान ऑनलाइन भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा, "एकत्र की गई राशि का उपयोग शहर में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है।" राज्य सरकार ने 30 सितंबर तक वर्तमान कर के भुगतान पर 10 प्रतिशत की छूट की पेशकश की। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक कर के भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है। विभाग 1 जनवरी से 31 मार्च तक कर के भुगतान पर 10 प्रतिशत जुर्माना लगाता है। यदि निवासी 31 मार्च तक चालू वित्तीय वर्ष का कर चुकाने में विफल रहते हैं तो जुर्माना बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया जाता है और 18 प्रतिशत का वार्षिक ब्याज भी लगाया जाता है।
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