इस्सेवाल सामूहिक दुष्कर्म केस में सभी आरोपी दोषी करार, 4 मार्च को सुनाई जाएगी सजा

इस्सेवाल सामूहिक दुष्कर्म मामले में लुधियाना की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सोमवार को नाबालिग समेत सभी छह आरोपियों को दोषी करार दे दिया है।

Update: 2022-02-28 12:39 GMT

पंजाब: इस्सेवाल सामूहिक दुष्कर्म मामले में लुधियाना की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सोमवार को नाबालिग समेत सभी छह आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। जज रश्मि शर्मा ने नाबालिग समेत मुख्य आरोपी जगरूप सिंह रुपी, सादिक अली, सैफ अली, सुरमु और अजय उर्फ लल्लन उर्फ ब्रिज नंदन को सभी धाराओं में दोषी करार दिया है। चार मार्च को सभी को सजा सुनाई जाएगी।

गौरतलब है कि नौ फरवरी 2019 की रात आठ बजे अपने दोस्त के साथ चॉकलेट डे सेलिब्रेट करने कार से घूमने निकली पीड़िता और उसके दोस्त को अगवा कर लिया गया था। लुधियाना के पॉश इलाके साउथ सिटी के समीप नहर किनारे जा रही पीड़िता और उसके दोस्त की कार पर ईंट-पत्थरों से हमला कर आरोपियों ने उन्हें रोक लिया था। मोटरसाइकिल सवार आरोपी उन्हें पिस्तौल के बल पर इस्सेवाल गांव के समीप एक खाली प्लॉट में लेकर पहुंचे थे। जहां सुबह चार बजे तक आरोपी पीड़िता के साथ दुष्कर्म करते रहे।
पीड़िता और उसके दोस्त को बांध कर सारी रात पीटते भी रहे। आरोपियों ने उन्हें छोड़ने के लिए दो लाख रुपये फिरौती मांगी थी लेकिन मांग पूरी ना होता देख आरोपी उन्हें वहीं छोड़ फरार हो गए थे। थाना दाखा में 10 फरवरी को मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने एक हफ्ते में सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। 11 अप्रैल 2019 को मुकदमे का चालान पेश कर दिया गया था। एक साल बाद पांच मार्च 2020 को मुकदमा जिला अदालत की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा गया था।
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