अकाली नेता व 2 पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा

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Update: 2022-10-11 16:26 GMT
लुधियाना। महानगर की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजकुमार की अदालत ने बहुचर्चित जमालपुर शूटआऊट मामले में अकाली नेता गुरजीत सिंह व 2 पुलिसकर्मियों यादविंदर सिंह तथा अजीत सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने गत 7 अक्तूबर को आरोपियों को दोषी ठहराया था व सजा पर फैसला आज के लिए सुरक्षित रखा था, जबकि होमगार्ड कर्मचारी बलदेव सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। उल्लेखनीय है।
उक्त लोगों पर जमालपुर में रह रहे 2 भाइयों हरजिंदर सिंह उर्फ लाली व जतिन्द्र सिंह उर्फ गोल्डी को फर्जी एनकाऊंटर में मारने का आरोप था। थाना जमालपुर की पुलिस ने 27 सितम्बर 2014 को मामला दर्ज कर आरोपी गुरजीत सिंह उर्फ सैम, यादविंदर सिंह, अजीत सिंह व बलदेव सिंह के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था। करीब 8 वर्ष तक अदालत में चले मुकद्दमे के दौरान पुलिस ने आरोपी पुलिसकर्मियों व अन्य के विरुद्ध आरोप साबित करने के लिए कई गवाह अदालत में पेश किए थे।
यह था मामला
सितम्बर 2014 में माछीवाड़ा के बोहापुर गांव के रहने वाले 2 सगे भाइयों हरजिंदर सिंह (23) और जङ्क्षतदर सिंह (25) को खन्ना पुलिस ने कथित फर्जी एनकाऊंटर में मार दिया था। शवों की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में आया था कि हरजिंदर को 3 गोलियां लगी थीं। दाईं ओर से चलाई एक गोली हरजिंदर के शरीर के आर-पार हो गई थी, जबकि सीने पर चलाई गई गोली शरीर में धंसी रह गई। एक गोली उसकी बाजू में धंसी मिली। रिपोर्ट के अनुसार जङ्क्षतदर को बहुत करीब से 2 गोलियां मारी गईं। एक गोली सिर में मारी गई जो गर्दन से पार निकल गई। इस मामले में नामजद तत्कालीन थाना प्रभारी मनजिंदर सिंह और उसका रीडर कांस्टेबल सुखबीर सिंह 7 साल से फरार हैं।
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