21 फरवरी तक साइनबोर्ड पंजाबी में नहीं लिखे जाने पर कार्रवाई की जाएगी
2021 के तहत सभी विभागों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
पंजाब सरकार ने पंजाबी भाषा को लेकर एक और पत्र जारी किया है, जिसमें पंजाब राज्य के सभी सरकारी, अर्धसरकारी स्कूलों, कॉलेजों, निजी दुकानदारों को पंजाबी भाषा में साइनबोर्ड लिखने का निर्देश दिया गया है.
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 21 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया है. उन्होंने कहा है कि 21 फरवरी तक सभी सरकारी और निजी संस्थानों में पंजाबी भाषा में साइनबोर्ड लगा दिए जाएं.
सभी विभागों के बोर्ड पंजाबी में लिखे जाएंगे और दूसरे नंबर में अन्य भाषाएं लिखी जा सकती हैं, लेकिन पहले नंबर में पंजाबी लिखना जरूरी है। फिर पंजाब स्टेट लैंग्वेज एक्ट 2008 (स्टेट लैंग्वेज एक्ट 2008) और 2021 के तहत सभी विभागों पर जुर्माना लगाया जाएगा।