Punjab सरकार ने हाईकोर्ट को बताया, 5,228 पंचायतों के पास अपनी आय नहीं

Update: 2025-11-16 04:42 GMT
पंजाब Punjab : राज्य में 5,228 ग्राम पंचायतों की अपनी कोई आय नहीं है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत निदेशक उमा शंकर गुप्ता द्वारा राज्य की ओर से उच्च न्यायालय में दायर अनुपालन रिपोर्ट में यह बात कही गई है।गुप्ता ने राज्य के सरपंचों और पंचों को मानदेय का भुगतान न किए जाने से संबंधित अवमानना ​​मामले में हलफनामा पेश किया।मानदेय देनदारी 76 करोड़ रुपयेगुप्ता ने हलफनामे में कहा कि वित्त विभाग ने मानदेय राशि के वर्षवार लंबित होने की गणना के लिए जानकारी मांगी थी और वर्ष 2013 से 2024 तक मानदेय की कुल देनदारी 76 करोड़ रुपये हो गई।
गुप्ता ने कहा कि 13,236 ग्राम पंचायतों में से 8,008 की वार्षिक आय 2 लाख रुपये प्रति वर्ष है और 5,228 पंचायतों की अपनी कोई आय नहीं है। क्षेत्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 4,015 ग्राम पंचायतों ने अपनी आय से मानदेय का भुगतान कर दिया है। शेष 3,993 ग्राम पंचायतों द्वारा मानदेय के भुगतान हेतु, संबंधित अतिरिक्त उपायुक्तों (विकास), जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को 7 नवंबर को एक अर्ध-सरकारी (डीओ) पत्र जारी किया गया है और इस संबंध में जानकारी मांगी गई है।इस विभाग के प्रशासनिक सचिव द्वारा 24 अक्टूबर को वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को एक डीओ पत्र जारी किया गया है, जिसमें 13 नवंबर से पहले विभाग को 76 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है ताकि लाभार्थियों को मानदेय का भुगतान किया जा सके।न्यायमूर्ति पंकज जैन ने आदेश में कहा कि हलफनामे के मद्देनजर, वर्तमान अवमानना ​​याचिका में आगे कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है और मामले का निपटारा किया जाता है।
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