Punjab,पंजाब: पंजाब के पुलिस महानिदेशक ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को बताया कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के तहत मामलों में 1,447 आरोपी अभी भी फरार हैं, जबकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के छह महीने से अधिक समय बीत चुका है। इस आशय का एक हलफनामा राज्य पुलिस प्रमुख ने 12 अगस्त के आदेश के अनुपालन में न्यायमूर्ति एनएस शेखावत की पीठ के समक्ष पेश किया। पीठ के समक्ष पेश हुए राज्य के वकील ने कहा कि 21 अगस्त को पंजाब पुलिस की फील्ड इकाइयों/विंग्स को निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें उन्हें एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के छह महीने से अधिक समय तक कानून की प्रक्रिया से बचने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया गया था।
राज्य के वकील ने कहा कि सितंबर में ही एक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में तय करते हुए न्यायमूर्ति शेखावत ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक पुलिस महानिदेशक द्वारा हलफनामे के माध्यम से वर्तमान मामले में एक नई स्थिति रिपोर्ट दायर की जा सकती है। न्यायमूर्ति शेखावत ने यह देखते हुए विस्तृत जानकारी मांगी थी कि अकेले बठिंडा जिले में एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज 83 आपराधिक मामलों में 97 आरोपियों को पिछले छह महीनों से गिरफ्तार नहीं किया गया है। न्यायमूर्ति शेखावत एक ड्रग मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें अग्रिम जमानत मांगने वाले एक आरोपी को पिछले 11 महीनों से गिरफ्तार नहीं किया गया है।
मामले को उठाते हुए न्यायमूर्ति शेखावत ने सुनवाई की पिछली तारीख पर बठिंडा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को जिले भर के पुलिस स्टेशनों में एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज सभी मामलों का उल्लेख करते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जहां आरोपियों को पिछले छह महीनों से गिरफ्तार नहीं किया गया है। न्यायमूर्ति शेखावत ने जोर देकर कहा कि पुलिस का न केवल आरोपियों को गिरफ्तार करने का कानूनी दायित्व है, बल्कि उनके खिलाफ पीओ कार्यवाही शुरू करना और उनकी संपत्तियों को कुर्क करना भी है। आश्चर्य की बात यह है कि जिले के 19 पुलिस थानों के जांच अधिकारियों/थाना प्रभारियों द्वारा ऐसे प्रयास नहीं किए गए, जिससे स्पष्ट है कि वहां के उच्च पुलिस अधिकारियों ने इन मामलों की जांच की निगरानी नहीं की थी।