वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वाले ही बनेंगे मतगणना के एजेंट

Update: 2022-02-23 08:31 GMT

अमरोहा जिलाधिकारी बाल कृष्ण त्रिपाठी ने विधानसभा चुनाव 2022 की मतगणना को लेकर बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में रिटर्निंग आफिसर और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों व उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन पूर्णता वर्जित रहेगा। मतगणना मंडी समिति परिसर में 10 मार्च को सुबह आठ बजे से शुरू हो जाएगी। वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वाले ही मतगणना एजेंट बन सकेंगे। विजय जुलूस निकालने और हर्ष फायरिंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि 10 मार्च सुबह 8 बजे से नवीन कृषि उत्पादन मंडी समिति, गुलडिया रोड़ अमरोहा में स्थित नीलामी चबूतरों पर तैयार कराये गए, मतगणना हालों में प्रारंभ करायी जायेगी। नीलामी चबूतरा नंबर एक पर धनौरा विधानसभा सीट, चबूतरा नंबर दो पर नौगांवा सादात विधानसभा सीट, चबूतरा नंबर तीन पर अमरोहा विधानसभा क्षेत्र और चबूतरा नंबर 4 पर हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के मतों की गिनती की जाएगी। प्रत्येक चबूतरे पर दो-दो मतगणना हाल तैयार कराए जाएंगे, जिनमें 7-7 टेबल होंगी। एक टेबल आरओ/एआरओ के लिए लगाई जाएगी। इसके अतिरिक्त पोस्टल बैलेट मतों की गणना के लिए विधानसभा क्षेत्रवार पृथक से गणना टेबिलें लगाई जाएंगी। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 500 पोस्टल बैलेट की गणना के लिए 1 टेबिल होगी। मतगणना के लिए प्रत्येक टेबिल के एक मतगणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। मतगणना एजेंट 18 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी मतगणना एजेंट नहीं बनाए जाएंगे। ऐसे व्यक्तियों को ही एजेंट नियुक्त जा सकेगा, जिसने वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। डीएम बीके त्रिपाठी ने बताया कि प्रत्याशियों के एजेंटों को मतगणना के लिए दस मार्च को सुबह आठ बजे से एक घंटा पहले सात बजे पहुंचना अनिवार्य है। किसी भी प्रत्याशी या उनके समर्थकों द्वारा विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। कोई समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। दावत या भोज का आयोजन नहीं होगा। प्रत्याशी या उनके समर्थक आतिशबाजी नहीं कर सकेंगे। हर्ष फायरिंग भी नहीं की जाएगी। अगर कही ऐसा होगा तो तत्काल प्रभाव से कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

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