Sundargarh में पति की हत्या के मामले में महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास

Update: 2024-06-28 18:00 GMT
Sundergarh सुंदरगढ़: सुंदरगढ़ जिला एवं सत्र न्यायालय ने आज एक महिला और उसके प्रेमी को 2013 में अपने पति की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों की पहचान सीटू पांडा और प्रेमी बिस्वरंजन गुप्ता के रूप में हुई है। अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के अलावा 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें छह महीने और जेल में रहना होगा। सीतू पांडा और उसके प्रेमी विश्वरंजन गुप्ता ने कथित तौर पर उसके पति गतिकृष्ण पुरोहित की 19 अक्टूबर 2013 को सुंदरगढ़ टाउन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ब्राह्मणपाड़ा में हत्या कर दी थी और शव को हेमगिरी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बांस के जंगल में दफना दिया था।
जांच के दौरान पुलिस ने गतिकृष्ण पुरोहित की हत्या के आरोप में सीटू पंडा और विश्वरंजन गुप्ता को गिरफ्तार किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने 27 गवाहों के बयान और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी युगल को दोषी करार दिया। सुंदरगढ़ जिला एवं सत्र न्यायालय ने मृतक गतिकृष्ण की बेटी को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया।
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