भुवनेश्वर की विजिलेंस कोर्ट ने कर्ज घोटाले में आईएएस अधिकारी को किया बर्खास्त
भुवनेश्वर: आवास ऋण घोटाले के सिलसिले में यहां की एक सतर्कता अदालत ने सोमवार को बर्खास्त आईएएस अधिकारी विनोद कुमार और दो अन्य को तीन साल के सश्रम कारावास (आरआई) की सजा सुनाई।
ओडिशा ग्रामीण आवास और विकास निगम (ओएचआरडीसी) लिमिटेड के पूर्व सहायक प्रबंधक ए आनंद राव और स्टेट फेडरेशन ऑफ लेबर एंड कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव (एसएफएलसीसी) लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक राधा रंजन पटनायक को 2009 में उनके खिलाफ दर्ज एक सतर्कता मामले के संबंध में दोषी ठहराया गया था। एसएफएलसीसी के 20 कर्मचारियों से जाली दस्तावेज स्वीकार कर उनके पक्ष में गृह निर्माण ऋण स्वीकृत करना।
विशेष न्यायाधीश, सतर्कता न्यायालय, भुवनेश्वर ने कुमार और राव पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।