दो विधायकों प्रेमानंद नायक और अरबिंद धाली को आगामी आम चुनाव 2024 में चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया
ओडिशा के दो विधायकों प्रेमानंद नायक और अरबिंद धाली को आगामी आम चुनाव 2024 में चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
भुवनेश्वर: ओडिशा के दो विधायकों प्रेमानंद नायक और अरबिंद धाली को आगामी आम चुनाव 2024 में चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
गुरुवार को रिपोर्टों में कहा गया कि, ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष ने दो विधायकों प्रेमानंद नायक और अरबिंद धाली को अयोग्य घोषित कर दिया, जो हाल ही में बीजद छोड़ने के बाद भाजपा में शामिल हुए थे।
इस संबंध में विश्वसनीय रिपोर्टों में कहा गया है कि विधायकों की अयोग्यता दल-बदल विरोधी कानून के तहत की गई है। दल-बदल विरोधी कानून यह सुनिश्चित करके एक स्थिर सरकार प्रदान करना चाहता है कि विधायक पाला न बदलें।
रिपोर्ट्स में कहा गया है कि, पार्टी बदलने के आरोप में दो लोगों की सदस्यता रद्द कर दी गई है. इस संबंध में ओडिशा विधानसभा द्वारा एक वैधानिक अधिसूचना जारी की गई थी। सरकार के मुख्य सचिव प्रशांत मुदुली ने दोनों व्यक्तियों के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका दायर की.
इस संबंध में 18 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष को याचिका सौंपी गई थी। दोनों विधायकों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। बाद में स्पीकर ने कार्रवाई करते हुए दो विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया. प्रेमानंद नायक तेलकोई सीट से और अरबिंद धाली जयदेव सीट से विधायक थे.