ओडिशा के बालासोर में नाबालिग छात्रा से बलात्कार के आरोप में शिक्षक को 20 साल की आरआई की सजा
बालासोर: ओडिशा के बालासोर जिले में 4 साल पहले नाबालिग छात्रा से बलात्कार के आरोप में एक विशेष POCSO अदालत ने एक स्कूली शिक्षक को सश्रम कारावास (आरआई) की सजा सुनाई है.
मामले के अनुसार जिले के सिमुलिया थाना अंतर्गत रामपुर के शिक्षक बसंत दास ने नाबालिग लड़की को चॉकलेट का लालच देकर 2019 में अपने घर ले गया जहां उसके साथ दुष्कर्म किया. छात्रा के माता-पिता ने शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी. उसके बाद उन्हें घटना के बारे में बताया।
पुलिस ने बसंत को गिरफ्तार कर मामले की जांच की थी। उन्होंने विशेष पीसीएसओ कोर्ट में चार्जशीट दायर की।
अदालत के जज रंजन कुमार सुतार ने गवाहों को सुनने और सबूतों की पुष्टि करने के बाद शिक्षक को दोषी करार देते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने दोषी पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और आदेश दिया कि अगर वह जुर्माना नहीं भरता है तो उसे दो साल और कैद की सजा काटनी होगी।
इसके अलावा, अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को लड़की के परिवार को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का आदेश दिया।