पुरी जगन्नाथ मंदिर मामले की सुनवाई एक मई को सुप्रीम कोर्ट करेगा

Update: 2023-04-28 16:06 GMT
सुप्रीम कोर्ट पुरी जगन्नाथ मंदिर सुधारों से संबंधित मृणालिनी पाधी बनाम केंद्र सरकार मामले की सुनवाई 1 मई को करेगा।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है.
सुनवाई से पहले, यह पता चला है कि राज्य सरकार और श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) दोनों ने अपने-अपने हलफनामे जमा कर दिए हैं।
एसजेटीए ने अपना 33 पन्नों का हलफनामा जमा किया है जिसमें पूर्णकालिक मुख्य प्रशासक की नियुक्ति, आईएएस रैंक के अधिकारी को दैनिक अनुष्ठानों और त्योहारों की निगरानी करने का अधिकार, गुरुकुल सेवाश्रम खोलने और भगवान जगन्नाथ की भूमि और संपत्ति जैसे विषयों का उल्लेख किया गया है।
पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने पूर्णकालिक मुख्य प्रशासक की नियुक्ति के लिए समय मांगा था और नियुक्ति की समय सीमा दिसंबर 2023 तक बढ़ाने का अनुरोध किया था.
हालांकि, शीर्ष अदालत ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि अगर पूर्णकालिक मुख्य प्रशासक नियुक्त नहीं किया जाता है तो अदालत की अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही, पीठ ने जानना चाहा कि सेवादारों के बच्चों के कल्याण और शिक्षा के लिए प्राप्त 5 करोड़ रुपये की धनराशि कैसे खर्च की गई है।
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