Sundargarh: आज सुंदरगढ़ जिले के हेमगिरी ब्लॉक के अंतर्गत गोपालपुर रेंज के बी. कामराज बेहरा, पूर्व मृदा संरक्षण सहायक (सेवानिवृत्त), रसानंद चौधरी, पूर्व मृदा संरक्षण सहायक (सेवानिवृत्त) और नरेंद्र कालो, पूर्व जूनियर मृदा संरक्षण सहायक (सेवानिवृत्त) को दोषी ठहराया गया।
ओडिशा सतर्कता विभाग ने उन पर बंगुरकेला में वृक्षारोपण के दौरान वाउचर/मस्टर रोल में जालसाजी करके सरकारी धन का गबन करने के आरोप में धारा 13(2) आर/डब्लू13(1)(सी)(डी)पीसी अधिनियम, 1988/409/468/477-ए/34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया था। सुंदरगढ़ के विशेष न्यायाधीश सतर्कता ने सभी दोषियों को दो वर्ष के कठोर कारावास तथा 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। ओडिशा सतर्कता विभाग अब उनकी सजा के बाद उनकी पेंशन रोकने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष याचिका दायर करेगा।