ओडिशा में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर तीन बाइक सवारों पर 70,500 रुपये का जुर्माना

Update: 2022-09-10 15:24 GMT
भद्रक : ओडिशा के भद्रक जिले के चंदबाली इलाके में सड़क पर शराब के नशे में पाए जाने पर तीन लोगों के खिलाफ 70,500 रुपये का चालान किया गया.
भद्रक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के अधिकारी पिरहाट पुलिस स्टेशन के पुलिस की मदद से कथित तौर पर कल रात भद्रक-चंदाबली मार्ग पर चेकिंग कर रहे थे।
चेकिंग के क्रम में उन्होंने कई वाहनों को रोका और निरीक्षण करने के बाद उन्हें जाने दिया। जांच के दौरान तीन लोगों को रोका गया और उनका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया गया।
शराब के नशे में वाहन चलाते पाए जाने पर आरटीओ अधिकारियों ने उन पर 70,500 रुपये का जुर्माना लगाया।
चालान जारी करने के अलावा आरटीओ अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच कर उनके दोपहिया वाहनों को भी जब्त कर लिया. इसके अलावा, उनमें से दो के ड्राइविंग लाइसेंस (DL) को मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत नियमों के अनुसार निलंबित कर दिया गया था।
मोटर वाहन अधिनियम 1988 के सितंबर 2019 संशोधन के अनुसार, पहली बार अपराध करने वालों को शराब के नशे में गाड़ी चलाने के मामले में छह महीने तक की कैद और/या 10,000 रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। दूसरा अपराध, अगर दो साल के भीतर, दो साल तक की जेल की सजा और/या 15,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।
इसी तरह, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर तीन महीने के लिए डीएल की अयोग्यता के साथ 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर अपराधी से 1,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
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