Puri : तीन बच्चे होने के कारण देलांग ब्लॉक की अध्यक्ष को अपना पद खोना पड़ा

Update: 2024-09-20 07:29 GMT

पुरी Puri : ओडिशा के पुरी जिले के देलांग ब्लॉक की अध्यक्ष को 3 बच्चे होने के कारण अपना पद खोना पड़ा है। इस जिले की एक अदालत ने हाल ही में उड़ीसा पंचायत समिति अधिनियम के 2 बच्चों के मानदंड का उल्लंघन करने के लिए उक्त अध्यक्ष बसंती साहू को बर्खास्त कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार, बसंती साहू 2022 के पंचायत चुनाव में हरिराजपुर पंचायत समिति सदस्य के रूप में चुनी गई थीं। उसके बाद वे देलांग ब्लॉक की ब्लॉक अध्यक्ष चुनी गईं। हालांकि, 25-03-2022 को रमादेवी राउत रॉय नामक महिला ने साहू के खिलाफ आरोप लगाया कि वह उड़ीसा पंचायत अधिनियम के 2 बच्चों के मानदंड का उल्लंघन कर रही हैं क्योंकि उनके 3 बच्चे हैं।

तब से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। वरिष्ठ सिविल जज सह चुनाव न्यायाधिकरण न्यायालय ने गुरुवार को एक फैसला जारी किया, जिसमें न्यायालय ने कहा कि साहू को उड़ीसा पंचायत समिति अधिनियम, 1959 की धारा 45 (वी) में दिए गए मानदंड का उल्लंघन करने के लिए देलंग ब्लॉक अध्यक्ष के साथ-साथ हरिराजपुर समिति सभा के पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि उड़ीसा पंचायत समिति अधिनियम, 1959 की धारा 45 में सदस्य बनने और सदस्य के रूप में बने रहने के लिए अयोग्यता के बारे में बताया गया है। धारा 45 (वी) में निर्धारित किया गया है कि यदि किसी सदस्य के दो से अधिक बच्चे हैं तो वह अयोग्य है। देलंग ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में बीजद की बसंती साहू को बर्खास्त करने के साथ ही न्यायालय ने माना कि मनोरमा राउत्रे उस पद पर बनी रहेंगी। साहू की बर्खास्तगी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनके वकील ने कहा कि वह उक्त फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत का रुख करेंगे। दूसरी ओर, राउत्रे के वकील ने कहा, "आज हम विजयी हुए हैं और हमें न्याय मिला है।"


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