टीटीडी नियुक्तियों के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में मंगलवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई, जिसमें 25 अगस्त को बंदोबस्ती विभाग द्वारा जारी जीओ 406 को चुनौती दी गई, जिसमें टीटीडी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का गठन किया गया, जिसमें आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले लोग शामिल थे।

Update: 2023-08-30 04:02 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में मंगलवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई, जिसमें 25 अगस्त को बंदोबस्ती विभाग द्वारा जारी जीओ 406 को चुनौती दी गई, जिसमें टीटीडी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का गठन किया गया, जिसमें आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले लोग शामिल थे।

विजयवाड़ा के सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी चिंता वेंकटेश्वर राव ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि जग्गैयापेट से वाईएसआरसी विधायक समिनेनी उदयभानु, दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी पी शरथ चंद्र रेड्डी और राष्ट्रपति पद से हटाए गए केतन देसाई को इसमें शामिल किया गया है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पद पर भ्रष्टाचार का आरोप, बंदोबस्ती अधिनियम की धारा 18 और 19 के खिलाफ है।
उन्होंने अदालत से तीन लोगों की नियुक्ति के संबंध में जीओ के कार्यान्वयन को रोकने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "टीटीडी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के रूप में तीन लोगों की नियुक्ति से भगवान वेंकटेश्वर के भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।"
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