Phulbani : विजिलेंस भ्रष्टाचार मामले में पूर्व सरपंच सहित सहायक अध्यापक दोषी करार
Phulbani : फुलबनी में विशेष न्यायाधीश, सतर्कता ने आज कंधमाल जिले के भृंगीजोड़ी ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच विश्वंभर कन्हार और भृंगीजोड़ी ग्राम पंचायत के पूर्व जीआरएस विश्वनाथ कन्हार, जो वर्तमान में पुरी जिले के काकटपुर ब्लॉक में चित्रेश्वरी परियोजना प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक के रूप में तैनात हैं, को सतर्कता भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराया और जेल भेज दिया।
ओडिशा सतर्कता विभाग ने इन दोनों के साथ-साथ भृंगीजोड़ी ग्राम पंचायत के पूर्व ग्राम संजोजक बैदेही कन्हार और मजदूर बनंबर कन्हार को भारतीय दंड संहिता की धारा 13(2) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है। इन पर 13(1)(सी)(डी) पीसी एक्ट, 1988/409/420/468/471/120-बी के तहत एमजीएनआरईजी योजना के तहत सड़क निर्माण में लगे मजदूरों (जॉब कार्ड धारकों) को अधिक भुगतान करने का आरोप है।
विशेष सतर्कता न्यायाधीश ने विश्वम्भर कन्हार और विश्वनाथ को मनरेगा योजना के तहत सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूरों (जॉब कार्ड धारकों) को अधिक भुगतान करने और इस प्रकार सरकारी धन का दुरुपयोग करने का दोषी ठहराया और उन्हें चार वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
ओडिशा सतर्कता विभाग अब विश्वनाथ कन्हार को दोषी ठहराए जाने के बाद सेवा से बर्खास्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करेगा। चूंकि आरोपी बैदेही कन्हार और बनम्बर कन्हार आज सजा की सुनवाई के लिए अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, इसलिए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। अरुणा कुमार नायक, पूर्व डीएसपी, विजिलेंस, बरहामपुर डिवीजन ने मामले की जांच की थी और वीवी राम दास, स्पेशल पीपी, विजिलेंस, फूलबनी ने अभियोजन पक्ष की ओर से मामले का संचालन किया था।