Parliament security breach: दिल्ली पुलिस को जांच पूरी करने के लिए 45 दिन का और समय दिया गया

Update: 2024-03-11 12:00 GMT
नई दिल्ली: एक अदालत ने 13 दिसंबर, 2023 के संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में अपनी जांच पूरी करने के लिए सोमवार को दिल्ली पुलिस को 45 दिन का और समय दिया। पुलिस ने पिछले सप्ताह अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि कुछ रिपोर्टों की प्रतीक्षा है और डिजिटल डेटा प्रचुर मात्रा में है। पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने पुलिस के आवेदन को स्वीकार कर लिया, लेकिन जांच पूरी करने के लिए तीन महीने का समय बढ़ाने के उनके अनुरोध के खिलाफ केवल 45 दिन का समय दिया।
7 मार्च को, न्यायाधीश ने पुलिस की याचिका पर छह आरोपियों - नीलम आज़ाद, मनोरंजन डी., सागर शर्मा, ललित झा, अमोल शिंदे और महेश कुमावत को नोटिस जारी किया। मनोरंजन, शर्मा, शिंदे, झा और कुमावत ने पहले आरोप लगाया था कि उन्हें विपक्षी दलों के साथ संबंध स्वीकार करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था और लगभग 70 खाली कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। आज़ाद ने यह भी आरोप लगाया था कि पुलिस ने उनसे कई खाली कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था।
विशेष लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह ने आरोप पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें दर्ज की थीं। 2001 के संसद हमले की 22वीं बरसी पर 13 दिसंबर को मनोरंजन डी. और शर्मा ने दर्शक दीर्घा से कूदने के बाद लोकसभा कक्ष के अंदर पीले धुएं का गुब्बार फोड़ दिया था, इससे पहले कि सदन में मौजूद सांसदों ने उन पर काबू पा लिया था। आजाद और शिंदे ने संसद के बाहर धुआंधार गुब्बारे भी फोड़े और नारे लगाए। माना जाता है कि झा पूरी योजना का मास्टरमाइंड था और कथित तौर पर वह चार अन्य आरोपियों के मोबाइल फोन लेकर भाग गया था।
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