Odisha में राष्ट्रीय राजमार्गों पर मालवाहक वाहनों की पार्किंग प्रतिबंधित
BHUBANESWAR. भुवनेश्वर: सड़क दुर्घटनाओं Road Accidents पर अंकुश लगाने के लिए जाजपुर कलेक्टर निखिल पवन कल्याण ने जिले में राजमार्गों के मुख्य कैरिजवे पर मालवाहक वाहनों की अनाधिकृत पार्किंग पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। कल्याण द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि एनएच-16, एनएच-53 और एनएच-20 के मुख्य कैरिजवे पर अनाधिकृत और बेतरतीब ढंग से पार्क किए गए मालवाहक वाहन आवश्यक वाहनों की आवाजाही में बाधा डाल रहे हैं और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा पैदा कर रहे हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एनएच-16 (सतीपुर से नेलिया), एनएच-53 (बलीचंद्रपुर से डुबुरी) और एनएच-20 (पनिकोइली से रागाडी छक) के मुख्य कैरिजवे पर सभी मालवाहकों की अनाधिकृत पार्किंग को अगस्त से एक महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।
अधिसूचना की प्रति वाणिज्य और परिवहन विभाग transport Department के प्रमुख सचिव और आयुक्त, जाजपुर एसपी और अन्य को भेजी गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के परियोजना निदेशक को भी पत्र भेजे गए हैं, जिसमें उन्हें राष्ट्रीय राजमार्गों पर नो पार्किंग जोन में उचित संकेत प्रदर्शित करने और चांदीखोल, डुबुरी, कुआखिया और जाजपुर रोड के ट्रक/बस मालिकों के संघों को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। सूत्रों ने कहा कि प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर कैरिजवे से अतिक्रमण हटाने में असमर्थता हाल के वर्षों में अधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्गों पर कई ऐसे हिस्से हैं, जहां दुकानें बन गई हैं और बसों और ट्रकों की पार्किंग बड़े पैमाने पर हो रही है, लेकिन इस मुद्दे को हल करने के तरीकों पर राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के बीच एकमतता का स्पष्ट अभाव है। इसके अलावा, प्रमुख बिंदुओं पर ट्रक बे और टर्मिनलों की अनुपस्थिति ने संकट को और बढ़ा दिया है।