Pari Murder Case: आरोपियों ने फैसले के खिलाफ उड़ीसा उच्च न्यायालय में अपील की
14 जुलाई, 2020 को नयागढ़ के जादूपुर गांव में अपने घर के पास खेलते समय परी का अपहरण कर लिया गया था और उसके कंकाल के अवशेष 23 जुलाई को उसके घर के पीछे झाड़ियों में एक बोरे में फेंके हुए पाए गए थे। गौरतलब है कि, मुख्य आरोपी सरोज सेठी ने खुलासा किया था कि जब वह परी से रेप करने में नाकाम रहा तो उसने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2022 में परी हत्या मामले में मुख्य आरोपी सरोज सेठी को 10 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। आरोपी ने अदालत से प्रार्थना की थी कि उसे स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत दी जाए। जमानत शर्त के अनुसार, आरोपी को 10 दिन की अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा। अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान उनकी मेडिकल जांच होगी, उन्हें मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति से मिलने की इजाजत नहीं होगी.