OSEPA: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने OSEPA मेरिट सूची को बरकरार रखा, डिटेल्स यहां देखें

Update: 2024-06-18 09:30 GMT
कटक Cuttack: उड़ीसा उच्च न्यायालय Orissa High Court ने जूनियर शिक्षकों Junior Teachers की भर्ती मामले में मेरिट सूची के आधार पर भर्ती करने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने ओएसईपीए मेरिट सूची को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को मेरिट सूची के आधार पर नियुक्तियां करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई दो सदस्यीय जूरी ने की थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज इस मामले का फैसला सुनाया गया है। गौरतलब है कि जिलेवार जूनियर शिक्षकों की भर्ती को लेकर
हाईकोर्ट
में कई मामले चल रहे थे।
इस संबंध में 12 मार्च को विश्वसनीय रिपोर्टों में कहा गया था कि उच्च न्यायालय high Court ने ओएसईपीए की मेरिट सूची को खारिज कर दिया था। उस समय उड़ीसा उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय में जूनियर शिक्षक भर्ती के मामले में ओएसईपीए की मेरिट सूची को खारिज कर दिया था। खबरों के मुताबिक, कोर्ट ने नियुक्ति की नई शर्तों के अनुसार नई मेरिट लिस्ट प्रकाशित करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। हाईकोर्ट ने इस साल 31 जनवरी को हुई सुनवाई में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले 19 जनवरी को उड़ीसा उच्च न्यायालय ने उड़ीसा स्कूल शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण (ओएसईपीए) द्वारा जूनियर शिक्षकों की नियुक्ति पर स्थगन आदेश जारी किया था।
भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर कुछ नौकरी चाहने वालों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए, उच्च न्यायालय ने ओएसईपीए को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 20 जनवरी और 21 जनवरी को छात्रों के दस्तावेज़ सत्यापन करने की अनुमति दी। हालाँकि, यह जूनियर शिक्षकों के पद के लिए चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी नहीं कर सकता। मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी (बुधवार) को होगी। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि
OSEPA
ने 18,805 उम्मीदवारों की ड्राफ्ट मेरिट सूची जारी की है। हालाँकि, कुछ उम्मीदवारों ने जूनियर शिक्षकों की भर्ती के लिए कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (CBT) में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने भुवनेश्वर में विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन भी किया। ओएसईपीए OSEPA ने कुल 20,000 जूनियर शिक्षकों के पदों को भरने का निर्णय लिया है।
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