भुवनेश्वर Bhubaneswar: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने विधायक प्रशांत जगदेव को नियमित जमानत दे दी है। बुधवार को इस संबंध में जानकारी मिली है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार प्रशांत जगदेव को नियमित जमानत दी गई है। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने खुर्दा मामले में जमानत दे दी है। इससे पहले खुर्दा के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने अंतरिम जमानत दी थी। वरिष्ठ वकील आचार्य उच्च न्यायालय में मामले को संभाल रहे थे। इससे पहले 7 जून को विधायक प्रशांत जगदेव को तीन दिनों की अंतरिम जमानत दी गई थी। खुर्दा Khurda के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने खुर्दा के नवनिर्वाचित भाजपा विधायक प्रशांत जगदेव को तीन दिनों की अंतरिम जमानत दी है।Bhubaneswar
उन्हें 9 जून से तीन दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। अदालत ने 9 जून से 11 जून तक नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए यह जमानत दी थी। प्रशांत जगदेव Prashant Jagdev के वकील प्रभात कुमार दास ने बताया कि 50,000 रुपये के दो जमानती दाखिल करने के बाद वह जमानत पर जाएंगे। मौजूदा आम चुनाव में खुर्दा से भाजपा के विधायक उम्मीदवार प्रशांत जगदेव पर 25 मई को बोलगढ़ में एक बूथ में घुसकर ईवीएम में तोड़फोड़ करने का आरोप था। इसी आधार पर उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि, जेल में उनकी तबीयत खराब होने पर उन्हें कटक जनरल अस्पताल Cuttack General Hospital के नए मेडिसिन वार्ड में भर्ती कराया गया था। वहां उनका इलाज चल रहा था। बाद में रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्हें 9 जून को छुट्टी दे दी गई थी।