उड़ीसा उच्च न्यायालय ने OPSC की वेबसाइट पर कल तक मेरिट सूची प्रदर्शित करने का निर्देश दिया

Update: 2024-11-25 10:29 GMT
Cuttack: डेंटल सर्जन की भर्ती में कथित अनियमितताओं के मामले में आज संशोधित मेरिट सूची हाईकोर्ट में पेश की गई। ओपीएससी के चेयरमैन हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। हाईकोर्ट ने कल तक ओपीएससी की वेबसाइट पर सूची प्रदर्शित करने का निर्देश दिया। रिपोर्ट के अनुसार संशोधित सूची आज हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई। जैसा कि हाईकोर्ट ने पहले कहा था, ओपीएससी के चेयरमैन स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। हाईकोर्ट ने कल तक संशोधित मेरिट सूची ओपीएससी की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है।
इसके अलावा हाईकोर्ट ने इस बात की जानकारी मांगी है कि पिछली मेरिट लिस्ट के अनुसार किन अभ्यर्थियों की भर्ती की गई है। राज्य सरकार को भर्ती से जुड़ी जानकारी पेश करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई अगले गुरुवार को होगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले उच्च न्यायालय ने विवाद उत्पन्न करने वाली डेंटल सर्जन भर्ती की मेरिट सूची प्रस्तुत करने में विफल रहने के लिए ओडिशा लोक सेवा आयोग (ओपीएससी) को कड़ी फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट ने ओपीएससी चेयरमैन को अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था। मामले की सुनवाई आज तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। कोर्ट ने चेयरमैन को परीक्षा की पूरी मेरिट लिस्ट के साथ पेश होने का निर्देश दिया था।
वर्ष 2017/18 में डेंटल सर्जन की भर्ती में ओपीएससी की ओर से अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। डेंटल सर्जन की परीक्षा के बाद ओपीएससी ने उत्तर पुस्तिका प्रकाशित की थी। लेकिन 6 अभ्यर्थियों ने ओपीएससी से शिकायत की थी कि उत्तर पुस्तिका गलत थी। इसके बाद ओपीएससी ने एक विशेषज्ञ समिति गठित कर इसकी समीक्षा की।
2020 में, विशेषज्ञ समिति ने ओपीएससी को एक रिपोर्ट सौंपी। इसमें पता चला कि 12 प्रश्नों के उत्तर गलत थे। उसके बाद, ओपीएससी ने फिर से मेरिट सूची तैयार की, जिसमें केवल एक अभ्यर्थी को योग्य माना गया।इसे चुनौती देते हुए डॉ. संजय कुमार पांडा और डॉ. अनिल कुमार साहू ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश पर पेपर का पुनर्मूल्यांकन किया गया।इसके बाद 184 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी मिल गई, जबकि 190/192 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिली। इसलिए कोर्ट ने उन्हें नौकरी देने का आदेश दिया। हालांकि, ओपीएससी ने इस आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच का दरवाजा खटखटाया। मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह और न्यायमूर्ति सावित्री रथ की बेंच ने ओपीएससी की पूरी मेरिट लिस्ट मांगी थी, लेकिन ओपीएससी इसे उपलब्ध नहीं करा पाई। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने गहरा असंतोष व्यक्त किया और ओपीएससी के चेयरमैन को संशोधित मेरिट लिस्ट के साथ आज व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया।
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