उड़ीसा उच्च न्यायालय ने ओडिशा लोक सेवा आयोग (ओपीएससी) द्वारा आयोजित ओडिशा सिविल सेवा परीक्षा, 2021 के परिणामों के प्रकाशन पर रोक लगा दी है।
विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवार सतीश कुमार पाणिग्रही द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, उच्च न्यायालय ने 21 जुलाई को जारी अपने अंतरिम आदेश में ओपीएससी को अदालत की अनुमति के बिना भर्ती के परिणाम प्रकाशित नहीं करने का निर्देश दिया।
आदेश के अनुसार, ओपीएससी ने याचिकाकर्ता को भर्ती परीक्षा, विशेषकर व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेने की अनुमति नहीं दी है, क्योंकि उसके पास 40 प्रतिशत अस्थायी विकलांगता थी।
आयोग के आचरण से व्यथित उम्मीदवार ने अदालत में याचिका दायर कर उसे पीडब्ल्यूडी श्रेणी के तहत भर्ती परीक्षा में भाग लेने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की थी।
अपने फैसले में न्यायमूर्ति ए.के. महापात्र ने ओडिशा सरकार को एक मेडिकल बोर्ड गठित करने और याचिकाकर्ता को जांच के लिए मेडिकल बोर्ड के पास भेजने का निर्देश दिया। अदालत ने आयोग को अगली सुनवाई की तारीख तक, जो सितंबर के पहले सप्ताह में होगी, याचिकाकर्ता की जांच के बाद मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र भी पेश करने को कहा।