Orissa HC ने ऐतिहासिक फैसले में पुलिस कांस्टेबल के लिए आयु सीमा में दी छूट
Cuttackकटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में ओडिशा में पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए अधिकतम आयु सीमा में छह वर्ष की छूट दी है। ओडिशा पुलिस राज्य चयन बोर्ड (OPSSB) को इसके लिए नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया गया है।
इससे पहले 22 सितंबर को ओडिशा में विभिन्न बटालियनों में 1360 पुलिस कांस्टेबल पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। ओडिशा उच्च न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के कारण भर्ती में व्यवधान को ध्यान में रखते हुए आयु सीमा में छह वर्ष की छूट देने का फैसला सुनाया है।
सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। उम्मीदवारों की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए ओपीएसएसबी आवश्यक प्रावधान करेगा। डॉ. न्यायमूर्ति संजीव कुमार पाणिग्रही की अध्यक्षता वाली न्यायाधीशों की पीठ ने बिश्वेश्वर बिस्वाल और अन्य द्वारा दायर 40 से अधिक मामलों के आधार पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। पिछली अधिसूचना में 1 जनवरी 2024 तक न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष वाले अभ्यर्थी पात्र थे। फैसले के बाद सभी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छह वर्ष की छूट दी जाएगी।
इससे पहले 2018 में ओडिशा पुलिस कांस्टेबल के लिए भर्ती निकाली गई थी। इसलिए कोर्ट में बार-बार आवेदन करने के बाद यह आयु सीमा में छूट दी गई। वरिष्ठ अधिवक्ता पमी रथ, प्रियरंजन सिंह, बिप्लब पीबी बहाली, राजीब रथ, खिरोद कुमार राउत और अन्य ने पीड़ितों का प्रतिनिधित्व किया।