कटक: ओडिशा हाई कोर्ट ने सोमवार को तंबाकू या निकोटीन वाले खाद्य उत्पादों पर ओडिशा सरकार के प्रतिबंध को चुनौती देने वाली एक रिट अपील को सिंगल-जज बेंच के पास वापस भेज दिया। कोर्ट ने 21 अगस्त के उस फैसले के कुछ पहलुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है जिसमें प्रतिबंध को सही ठहराया गया था।

चीफ जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस चित्तरंजन डैश की डिवीजन बेंच ने कटक की एक तंबाकू उत्पाद निर्माता कंपनी की अपील का निपटारा करते हुए उम्मीद जताई कि अपीलकर्ता स्पष्टीकरण के लिए सिंगल जज के पास नई याचिका लेकर जाएगा।

21 अगस्त के फैसले में, जस्टिस एसके पाणिग्रही ने चबाने वाले तंबाकू का निर्माण और बिक्री करने वाली कंपनियों की कई याचिकाओं को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ताओं ने FSSA के तहत प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के अधिकार पर सवाल उठाया था।

 

Tags: