एक व्यक्ति विकास प्राधिकरणों से DQ के तहत केवल 1 प्लॉट प्राप्त कर सकता है: उड़ीसा HC
भुवनेश्वर: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने राज्य के विभिन्न विकास प्राधिकरणों से एक व्यक्ति को कई भूखंडों के आवंटन पर प्रतिबंध लगा दिया है. हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि एक व्यक्ति किसी भी विकास प्राधिकरण से एक ही प्लॉट ले सकता है। राज्य की शीर्ष अदालत ने कहा है कि आवास एवं शहरी विकास विभाग के नियम-कायदों को कड़ा करने की जरूरत है. इस नियम को लागू करने के लिए सभी विकास प्राधिकरणों को निर्देशित किया गया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति विश्वनाथ रथ की जूरी ने दिया। याचिकाकर्ता ने एक कमर्शियल प्लॉट और दूसरा रिहायशी प्लॉट हासिल करने के लिए आवेदन किया था। हाईकोर्ट ने पहले दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। क्योंकि आम लोग जो वास्तविक लाभार्थी हैं वे किसी भी विकास प्राधिकरण से प्लॉट या मकान लेने के अधिकार से वंचित हैं। कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया और याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया और सरकार को यह निर्देश जारी किया।