Keonjhar/Hatadihi क्योंझर/हटाडीही: ओडिशा सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कोविड-19 से संबंधित जानकारी उपलब्ध न कराने पर क्योंझर के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी (सीडीएमओ) को नोटिस जारी किया है। आयोग ने अपील संख्या 502/2021 पर कार्रवाई करते हुए अपने सहायक विधि अधिकारी को 22 अगस्त को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। सुनवाई 23 सितंबर को निर्धारित है।
नोटिस के अनुसार, लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, सीडीएमओ सह पीएचओ (लोक स्वास्थ्य अधिकारी) दोनों को संबंधित अभिलेखों के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि सीडीएमओ किसी अत्यावश्यक कारण से उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो मामले की जानकारी रखने वाले और जवाब देने के लिए अधिकृत किसी अन्य अधिकारी को नियुक्त किया जा सकता है।
मामला 17 नवंबर, 2020 का है, जब राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 प्रबंधन के लिए क्योंझर जिले को आवंटित धनराशि, किए गए व्यय, खोले गए कोविड अस्पतालों की संख्या, उनकी प्रबंधन ज़िम्मेदारियों और संबंधित खर्चों के बारे में जानकारी मांगते हुए एक आरटीआई आवेदन दायर किया गया था। जब जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई, तो आवेदक ने 18 दिसंबर, 2020 को प्रथम अपील दायर की और बाद में कोई संतोषजनक उत्तर न मिलने पर 8 फरवरी, 2021 को आयोग में द्वितीय अपील दायर की।