OHRC ने TPWODL को आग से झुलसे व्यक्ति के परिवार को 8 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने को कहा
Odisha ओडिशा| ओडिशा मानवाधिकार आयोग (ओएचआरसी) ने टीपी वेस्टर्न ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडब्ल्यूओडीएल) को कालाहांडी में एक 9 वर्षीय बच्चे को 8 लाख रुपये का मुआवजा देने को कहा है, जो 33 केवी बिजली लाइन के संपर्क में आने के बाद गंभीर रूप से जल गया था। पीड़ित की पहचान बागड़ गांव के टाइगर खमारी के रूप में हुई है।
न्यू इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, ओएचआरसी ने प्रथम दृष्टया टीपीडब्ल्यूओडीएल की ओर से लापरवाही पाई, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। 13 अगस्त 2024 को अपने आदेश में न्यायमूर्ति एस पुजाहारी ने टीपीडब्ल्यूओडीएल को एक महीने के भीतर मुआवज़ा देने का निर्देश दिया। आदेश में कहा गया है कि टाइगर के पिता संजय खमारी को 4 लाख रुपए पहले ही दिए जा चुके हैं। हालांकि, ओएचआरसी ने कहा कि यदि मकान का निर्माण टीपीडब्ल्यूओडीएल के नियमों का उल्लंघन करके किया गया है तो टीपीडब्ल्यूओडीएल के पास मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है।
आयोग ने आगे कहा कि अनुशंसित राशि पीड़ित के खर्चों या विकलांगताओं की पूरी सीमा को ध्यान में नहीं रखती है, जिससे उचित मंच पर आगे भी दावे किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि 19 नवंबर 2022 को एक घर की छत पर खेलते समय टाइगर हाई वोल्टेज लाइन के संपर्क में आ गया था। घर के मालिक ने आरोप लगाया कि अनुरोध के बावजूद बिजली लाइन को दूसरी जगह नहीं लगाया गया है।