Odisha: युवक को इंस्टाग्राम पर लड़की की अश्लील तस्वीरें प्रसारित करने के लिए 5 साल की जेल की सजा
Odisha ओडिशा : जगतसिंहपुर स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष पॉक्सो न्यायालय ने अमन रजक नामक एक युवक को एक नाबालिग लड़की को परेशान करने के इरादे से उसकी अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड करने के जुर्म में पाँच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
यह सजा पारादीप निवासी प्रबेश बेहरा की शिकायत पर सीआईडी-क्राइम ब्रांच के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा 2021 में दर्ज एक मामले में सुनाई गई है। प्रबेश बेहरा ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की निजी तस्वीरें उसकी सहमति के बिना ऑनलाइन प्रसारित की गई थीं।
आरोपों के अनुसार, पीड़िता प्रीति स्नेग्धा बेहरा जब मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी, तब उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम के ज़रिए अमन रजक से हुई। जैसे-जैसे उनकी दोस्ती गहरी होती गई, उन्होंने पासवर्ड का आदान-प्रदान किया। हालाँकि, रजक ने कथित तौर पर उसके अकाउंट के क्रेडेंशियल बदल दिए और बाद में उसे नग्न तस्वीरें साझा करने के लिए मजबूर किया, जिन्हें उसने उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट कर दिया।
पीड़िता द्वारा एनसीआरपी (राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल) के माध्यम से अपनी इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल को निष्क्रिय करने में कामयाब होने के बाद भी, रजक ने कथित तौर पर उसके पिता को सीधे व्हाट्सएप पर अश्लील सामग्री भेजकर उत्पीड़न जारी रखा।
अपराध शाखा की जाँच में ज़ब्त किए गए मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड, स्क्रीनशॉट और उसके स्थान व पहचान से जुड़े इंटरनेट डेटा के ज़रिए रजक की संलिप्तता की पुष्टि हुई। उसे 22 दिसंबर, 2021 को गिरफ़्तार किया गया और बच्चों के यौन शोषण और डिजिटल अश्लीलता से संबंधित प्रावधानों सहित आईपीसी, पॉक्सो अधिनियम और आईटी अधिनियम की कई धाराओं के तहत आरोप तय किए गए।
अदालत ने अपराध की प्रकृति और प्रभाव की जाँच के बाद रजक को दोषी ठहराया और उसे पाँच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
ओडिशा अपराध शाखा ने इस फ़ैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि यह साइबर दुर्व्यवहार और नाबालिगों के ऑनलाइन शोषण के ख़िलाफ़ एक कड़ा संदेश देता है।