धरमगढ़ : अतिगांव आरआई कार्यालय में पदस्थ संविदा चपरासी की 2018 में हत्या के मामले में एडीजे न्यायिक अदालत धरमगढ़ ने एक महिला व उसके तीन बच्चों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
दोषियों की पहचान कुचिता डंडसेना, मां और पिता दंडसेना, राधु दंडसेना और जादू दंडसेना के रूप में हुई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बंदना कार की अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषियों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. अगर वे जुर्माना नहीं भर पाए तो उन्हें एक साल और कैद की सजा काटनी होगी।
पुलिस जांच रिपोर्ट के अनुसार, कुचिता ने अपने बेटों के साथ मिलकर 14 जून, 2018 को छायाकांत दंडसेना की हत्या की थी। वह अतिगांव आरआई कार्यालय में संविदा चपरासी के पद पर कार्यरत था।
सभी दोषी घर बनाने के लिए वर्ष 2018 में अटगांव में आरआई कार्यालय के पास एक सरकारी भूखंड की खुदाई कर रहे थे. घटना की जानकारी होने पर च्यकांत ने इसका विरोध किया और कुचिता ने अपने पुत्रों सहित कुचिता पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी।
बाद में जूनागढ़ पुलिस ने जांच शुरू की और उनमें से चार को गिरफ्तार कर लिया।