Odisha: नाबालिग बेटी से बलात्कार मामले में 25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई
Balasore बालासोर: ओडिशा के बालासोर जिले की एक अदालत ने सोमवार को एक व्यक्ति को इस साल की शुरुआत में अपनी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने के जुर्म में 25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक प्रणब कुमार पांडा ने बताया कि बालासोर अदालत के विशेष न्यायाधीश रंजन कुमार सुतार ने पोक्सो अधिनियम के तहत दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे अदा न करने पर उसे दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अदालत ने 12 गवाहों और 28 साक्ष्यों के बयानों के आधार पर फैसला सुनाया। इसने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) से पीड़िता को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। यह घटना अगस्त में सिंगला क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। 13 वर्षीय बच्ची की मां ने अपने पति फागू मरांडी (40) के खिलाफ 6 अगस्त को सिंगला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। शिकायत में उसने उल्लेख किया कि जब वह घर पर नहीं थी, तब मरांडी ने उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया।