राउरकेला: तदर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को एक निजी स्कूल के मालिक और प्रिंसिपल को 2019 में एक महिला से बलात्कार के मामले में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त लोक अभियोजक बिजय कुमार दास ने कहा कि यह घटना तब हुई जब पीड़िता अपने छोटे भाई के स्कूल के बकाया की माफी के लिए गुप्ता के कार्यालय गई थी। गुप्ता ने स्थिति का फायदा उठाते हुए 8 दिसंबर, 2019 को अपराध को अंजाम दिया। उसने पीड़िता को मामले का खुलासा न करने की धमकी भी दी।