Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने बिना वैलिड 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट' (PUCC) के चलने वाले वाहनों पर लगने वाले ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माने को 10,000 रुपये से घटाकर 6,000 रुपये कर दिया है। यह जानकारी कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर विभूति भूषण जेना ने दी।
जुर्माने के नए नियमों के तहत, मोटरसाइकिल और तीन-पहिया वाहनों पर पहली बार गलती करने पर 1,000 रुपये और उसके बाद की गलतियों पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। मोटर कैब, कार, जीप और ट्रैक्टर/ट्रेलर पर क्रमशः 2,000 रुपये और 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। जिन ट्रांसपोर्ट वाहनों को इन कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया है, उन पर पहली बार गलती करने पर 3,000 रुपये और उसके बाद की गलतियों पर 6,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
सरकार ने 2019 में लागू किए गए ज़्यादा जुर्माने के बारे में वाहन मालिकों, वाहन एसोसिएशन और मीडिया से मिली प्रतिक्रिया के बाद जुर्माने की रकम में बदलाव किया है। इस कदम का मकसद मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियमों का पालन सुनिश्चित करना और साथ ही लोगों के लिए नियमों को मानना आसान बनाना है।
जेना ने कहा कि प्रदूषण और इंश्योरेंस से जुड़े नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने अधिकारियों को चेकिंग तेज़ करने और यह पक्का करने का निर्देश दिया कि वाहनों के पास वैलिड PUCC और इंश्योरेंस के कागज़ात हों। जेना ने कहा कि जिन वाहनों के ई-चालान 90 दिनों से ज़्यादा समय से पेंडिंग हैं, वे PUCC रिन्यूअल के लिए योग्य नहीं होंगे।