Odisha: पंचायत प्रतिनिधियों को मौत या विकलांगता पर मिलेगा 2 लाख का मुआवजा
Odisha ओडिशा : ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने पंचायत प्रतिनिधियों को मृत्यु/विकलांगता क्षतिपूर्ति के रूप में 2 लाख रुपये देने का निर्णय लिया है।
इस निर्णय के अनुसार, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत वार्ड सदस्यों से लेकर जिला परिषद अध्यक्ष तक, सभी को इसमें शामिल किया जाएगा। पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल के दौरान किसी भी कारण से मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुकंपा सहायता प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार, दोनों आँखें, हाथ या पैर खोने पर संबंधित पंचायत प्रतिनिधि को 2 लाख रुपये और एक आँख, एक हाथ या पैर खोने पर 1 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने बताया, "संवैधानिक व्यवस्था में पंचायत प्रतिनिधि जमीनी स्तर पर चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। वे जनता से सीधे जुड़े होते हैं। उनकी समस्याओं में उनकी मदद करते हैं। ग्रामीण विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। हालाँकि, अगर उनके साथ कोई दुर्घटना होती है, तो उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने यह मुआवजा देने का फैसला लिया है।"