Odisha : उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा, कटक में इस साल रावण पोड़ी के दौरान ध्वनि रहित पटाखों का इस्तेमाल किया जाएगा
भुवनेश्वर Bhubaneswar : कटक में इस साल रावण पोड़ी के दौरान पटाखों की कोई प्रतियोगिता नहीं होगी। हाईकोर्ट ने प्रतियोगिता रोकने का आदेश दिया है। केवल पर्यावरण के अनुकूल प्रकाश उत्सर्जक पटाखों का इस्तेमाल किया जाएगा। वकील समिति द्वारा केवल प्रकाश उत्सर्जक पटाखों के इस्तेमाल का प्रस्ताव रखा गया था। महानदी तट के पास निचले रेतीले मैदान में सभी व्यवस्थाएं की जाएंगी। कोर्ट ने 10 अक्टूबर तक सभी व्यवस्थाएं करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने इस संबंध में जिला प्रशासन को आदेश दिया है।
इसी तरह, हाईकोर्ट ने कहा कि विसर्जन के दौरान डीजे को कम आवाज में बजाने की अनुमति होगी। ध्वनि 65 डेसिबल के भीतर रखी जाएगी ताकि दूसरों को नुकसान न पहुंचे। कानून और व्यवस्था की स्थिति में किसी भी तरह के व्यवधान से बचने के लिए, ओडिशा के कटक में दशहरा के बाद मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान कई सख्त प्रतिबंध निर्धारित किए गए हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, यहां तक कि युवाओं को भी जुलूस के दौरान रूमाल या गमछा लहराकर नाचने की अनुमति नहीं है। इसी तरह, पुलिस प्रशासन ने जुलूस में महिलाओं के नाचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। कटक ग्रामीण पुलिस ने कटक में आगामी दुर्गा पूजा और भसानी (मूर्ति विसर्जन जुलूस) के लिए प्रतिबंध जारी किए हैं। ऐसा कहा गया है कि आम तौर पर कटक दशहरा भसानी जुलूस के दौरान कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कदम उठाए हैं। हाल ही में कटक जिला कलेक्टर के सम्मेलन कक्ष में आयोजित शारदीय दुर्गा पूजा की तैयारी बैठक में ऐसा निर्णय लिया गया है। इस बैठक में कटक जिला कलेक्टर दत्तात्रेय भाऊसाहेब शिंदे, कटक ग्रामीण पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न पूजा समितियों के अध्यक्ष और सचिव उपस्थित थे।