ओड़िशा न्यूज: मानव बलि की रस्म के तहत नाबालिग की हत्या करने वाले व्यक्ति को उम्रकैद की सजा

ओड़िशा न्यूज

Update: 2022-05-31 13:55 GMT
जाजपुर : अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) अदालत ने यहां 2015 में एक मानव बलि अनुष्ठान के तहत एक नाबालिग लड़के की हत्या करने वाले व्यक्ति को आज उम्रकैद की सजा सुनाई.
जाजपुर एडीजे कोर्ट ने 24 चश्मदीदों के बयान सुनने के बाद जिले के कुआखिया थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव में 8 वर्षीय अभिषेक नायक की गला घोंटकर हत्या करने वाले दीपक बारिक को सजा सुनाई.

अदालत ने दीपक बारिक को उम्रकैद की सजा के अलावा 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में उसे छह महीने और जेल में रहना होगा।
यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दीपक ने अभिषेक का अपहरण कर लिया था और देवी को प्रसन्न करने के लिए एक मानव बलि अनुष्ठान के तहत उसकी हत्या कर दी थी। अभिषेक का शव 26 फरवरी 2015 को गांव के तालाब में मिला था।
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