Odisha news: अदालत ने भाजपा विधायक उम्मीदवार प्रशांत जगदेव की जमानत याचिका खारिज की
भुवनेश्वर: खुर्दा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश-2 ने आज भाजपा के विधायक उम्मीदवार प्रशांत जगदेव की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन्हें 25 मई को मतदान के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में तोड़फोड़ करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले आज कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद दोपहर में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए चिलिका के मौजूदा विधायक प्रशांत जगदेव की जमानत याचिका खारिज कर दी।
यहां यह ध्यान देने योग्य है कि पीठासीन अधिकारी ज्ञान रंजन त्रिपाठी की प्राथमिकी के आधार पर, पुलिस ने कथित तौर पर प्रशांत जगदेव को बेगुनिया से उस कार से उठाया, जिसमें वह भुवनेश्वर के सांसद उम्मीदवार अपराजिता सारंगी के साथ 25 मई को खुर्दा जिले के बोलागढ़ ब्लॉक के बड़ाकुमारी पंचायत में ईवीएम के साथ कथित तौर पर तोड़फोड़ करने के बाद यात्रा कर रहे थे। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर चुनाव बूथ में जबरन घुसने, ईवीएम में तोड़फोड़ करने, मतदाताओं पर हमला करने, पीठासीन अधिकारी की पिटाई करने और एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करने जैसे 16 आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया।