नाबालिग से बलात्कार के लिए ओडिशा के व्यक्ति को 5 साल की सज़ा सुनाई
अंतर्गत भालुकचुआ गांव के 58 वर्षीय सुशांत बेहरा के रूप में की गई।
बारीपदा: बारीपदा की एक अदालत ने शुक्रवार को मोरोदा इलाके के एक व्यक्ति को तीन साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में पांच साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई. दोषी की पहचान मयूरभंज जिले के मोरोदा पुलिस सीमा के अंतर्गत भालुकचुआ गांव के 58 वर्षीय सुशांत बेहरा के रूप में की गई।
सरकारी वकील अभिना पटनायक ने कहा कि 28 सितंबर 2014 को दोषी लड़की के घर गया और उसे अकेला पाया। उसने बिस्कुट खरीदने के बहाने नाबालिग लड़की को अपने घर बुलाया। वह उसे अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
संयोग से, बेहरा की मां उसके कमरे में गई और उसे देखकर आरोपी भाग गया। महिला तुरंत नाबालिग को घर ले गई और उसके माता-पिता को इसकी जानकारी दी। लड़की को मेडिकल चेकअप के लिए मोरोदा अस्पताल ले जाया गया।
अगले दिन, पीड़िता के पिता ने मोरोदा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके आधार पर बेहरा को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा, अदालत ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, बारीपदा को पीड़िता को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।