Odisha: ओडिशा उच्च न्यायालय ने सिंगापुर के मालवाहक जहाज को छोड़ने का आदेश दिया
कटक: मौद्रिक विवाद के चलते एमवी प्रोपेल फॉर्च्यून जहाज की गिरफ्तारी का आदेश जारी करने के एक दिन बाद, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 15.56 लाख रुपये का बैंक ड्राफ्ट जमा करने की शर्त पर सिंगापुर के मालवाहक जहाज को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया। जहाज के मालिक एमएच ब्लैंड एसएल ने सोमवार को अवकाश अदालत के समक्ष विवाद उठाया था, जिसमें पारादीप बंदरगाह पर जहाज के लिए कई तरह की आपूर्ति, रखरखाव और सेवाओं की आपूर्ति के लिए एमवी प्रोपेल फॉर्च्यून द्वारा भुगतान न किए जाने का आरोप लगाया गया था। अवकाश न्यायाधीश एमएस रमन ने मालवाहक जहाज को बंदरगाह से रवाना होने से पहले ही गिरफ्तार करने का निर्देश दिया।