ओडिशा उच्च न्यायालय ने अपने आदेशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया
कटक: आगामी दुर्गा पूजा के दौरान जन सुरक्षा और नागरिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण आदेश में, न्यायमूर्ति एसके साहू और न्यायमूर्ति वी नरसिंह की विशेष पीठ ने अधिकारियों को 27 अगस्त को गणेश पूजा से शुरू होकर नवंबर में बाली यात्रा तक चलने वाले त्योहारों के दौरान पंडालों, द्वारों और सजावट के निर्माण पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है।
अदालत ने 21 अगस्त को जारी अपने पूर्व निर्देशों को दोहराया, जिसमें विस्तृत हलफनामे मांगे गए थे कि क्या पूजा समितियाँ पंडालों और सजावट के लिए उचित अनुमति प्राप्त कर रही हैं, और क्या सुरक्षा उपायों के पालन की पुष्टि के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) दिए जा रहे हैं।
डीसीपी खिलाड़ी ऋषिकेश ज्ञानदेव द्वारा 21 अगस्त को जारी अनुपालन पत्र में उल्लेख किया गया है कि 18 अगस्त को पूजा समितियों और स्थानीय नेताओं के साथ हुई एक तैयारी बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि किसी भी पंडाल या द्वार को सार्वजनिक सड़कों को बाधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।र उसे छिपाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पॉलीथीन शीट शामिल थीं।