ओडिशा सरकार ने डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित प्रत्येक रोगी के लिए 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की
भुवनेश्वर (एएनआई): डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (डीएमडी) से पीड़ित रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए, राज्य सरकार ने प्रत्येक डिस्चार्ज रोगी को इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर, उपयुक्त फिजियोथेरेपी, आनुवंशिक आवश्यकताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 10 लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता की अनुमति दी है। उच्च सुपर स्पेशियलिटी संस्थानों में परीक्षण और उपचार।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिशा ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है।
अधिसूचना में वित्तीय सहायता के संवितरण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को रेखांकित किया गया है।
इसमें कहा गया है कि मरीजों के परिजन आर्थिक सहायता के लिए संबंधित जिला कलक्टर के समक्ष अभ्यावेदन करेंगे। अभ्यावेदन का सत्यापन संबंधित मुख्य जिला चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
उचित प्रक्रिया के बाद, संबंधित जिले के कलेक्टर मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) से 10 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत करेंगे, जिसे जीवित रोगियों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। (एएनआई)