ओडिशा सरकार ने मंत्रियों के निजी सचिव/OSD के चयन एवं नियुक्ति पर दिशा-निर्देश जारी किए

Update: 2024-10-07 11:22 GMT
Odisha: ओडिशा सरकार ने सोमवार को मंत्रियों के कार्यालय में निजी सचिवों (पीएस)/विशेष कार्य अधिकारियों (ओएसडी) के चयन और नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। ओडिशा सरकार के सामान्य प्रशासन और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी एक पत्र में दिशा-निर्देशों का उल्लेख किया गया है।
पत्र के अनुसार, मंत्रियों के कार्यालय में निजी सचिवों/विशेष कार्य अधिकारियों (ओएसडी) के रूप में अधिकारियों की नियुक्ति करते समय, निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए:
उनके विरुद्ध ओसीएस (सीसीएंडए) नियम, 1962 की धारा 15 या धारा 16 के अंतर्गत कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है। उनके विरुद्ध कोई सतर्कता/आपराधिक कार्यवाही पंजीकृत या लंबित नहीं है।
उसे CCR/PAR के पिछले 60 महीनों में कम से कम 36 महीनों के लिए “बहुत अच्छा” या “उत्कृष्ट” रेटिंग दी गई होगी। हालाँकि, पिछले साठ महीने की मूल्यांकन अवधि के दौरान “NRC” के रूप में दर्ज की गई कोई भी रेटिंग विचार से बाहर रखी जाएगी।
ऐसी अवधि के लिए जहां एनआरसी रेटिंग दर्ज की गई है, मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए व्यक्ति के तत्काल पूर्ववर्ती अवधि (साठ महीने की अवधि से पहले) के प्रदर्शन मूल्यांकन पर विचार किया जाएगा।
पत्र में सभी संबंधित विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे मंत्री कार्यालय में निजी सचिव/विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) के पदों पर नियुक्तियां करते समय इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करें।
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